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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पानोली को दी अंतरिम जमानत – जानिए पूरा मामला ।

   


कोलकाता: विवादों में घिरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को सशर्त अंतरिम जमानत दी। उनकी गिरफ्तारी 30 मई को हुई थी, जब कोलकाता पुलिस ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में मामला दर्ज किया था।  


जमानत की प्रमुख शर्तें  

✅ 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।  

✅ बिना कोर्ट की अनुमति देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकतीं।  

✅ पढ़ाई के लिए पुणे जाने पर भी कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक।  

✅ यदि खतरा महसूस हो तो सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 

क्या है पूरा विवाद?  

शर्मिष्ठा पानोली ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे विवादित माना गया। बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया।  


कोर्ट ने कहा:  

🔹 कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया।  

🔹 जांच में सहयोग करना अनिवार्य।  

🔹 पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश।  

क्या आगे होगा?  

इस मामले में आगे की सुनवाई तय करेगी कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा कहां तक जाती है।  


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